EPFO Aadhar Car Link: यदि आप एक कर्मचारी हैं और कर्मचारी भविष्य निधि या EPFO के हकदार हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद की भुगतान योजना है, तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है।
आपको पता होना चाहिए कि अपने आधार कार्ड को EPFO द्वारा दिए गए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक करना बहुत जरूरी है। UAN प्रत्येक कर्मचारी को दिए गए नंबरों में से एक है और हमेशा के लिए उनके पास रहेगा।
EPFO ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और आधार नंबर को लिंक करने की समय सीमा 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ा दी है। पहले नंबरों को जोड़ने की समय सीमा 31 अगस्त, 2021 थी। EPFO द्वारा नवीनतम तारीख की घोषणा 15 नवंबर को की गई थी।
सेवानिवृत्ति एजेंसियों ने अपने इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ईसीआर) जमा करने के मानदंड को भी अपडेट किया है। ईपीएफओ के अनुसार, नियोक्ता केवल उन कर्मचारियों के लिए आवेदन कर सकते हैं जो आधार को पीएफयूएएन से जोड़ते हैं ।
कृपया ध्यान दें कि यदि आप अपने यूएएन को आधार संख्या से नहीं जोड़ते हैं तो आपको अपने नियोक्ता का अंशदान मिलना बंद हो जाएगा। कर्मचारियों को भी प्रेषण में देरी का सामना करना पड़ता है जब तक कि वे अपने खातों को लिंक नहीं करते हैं और डेटा को नियोक्ता और अधिकारियों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। साथ ही वे अपने खाते से पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाएंगे।
कर्मचारी इस साल की शुरुआत में घोषित COVID-19 अग्रिम और उनके पीएफ खाते से जुड़े बीमा लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
आधार को पीएफ खाते से ऑनलाइन कैसे लिंक करें
ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट EPF India पर जाएं।
अपने UAN और पासवर्ड का उपयोग करके अपने खाते में लॉगिन करें।
‘Manage’ सेक्शन में KYC विकल्प पर क्लिक करें।
आपको एक नए पेज पर redirect किया जाएगा, जहां से आप अपने ईपीएफ खाते से लिंक करने के लिए ‘आधार’ का चयन कर सकते हैं।
अब, ‘आधार’ पर क्लिक करें और अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें और सेव विकल्प पर क्लिक करें।
एक बार जब आप अपना आधार विवरण सहेज लेते हैं, तो आपका आधार यूआईडीएआई के डेटा से सत्यापित हो जाएगा।
अपने KYC दस्तावेज़ के सफल अनुमोदन पर, आप आधार को ईपीएफ खाते से सफलतापूर्वक लिंक करने में सक्षम होंगे।
फिर आपको अपने आधार विवरण के सामने ‘Verified’ लिखा हुआ मिलेगा।
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