केंद्र सरकार Pensioner वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र कैसे जमा करें ? Central Government Employee Life Certificate Submission.

केंद्र सरकार के प्रत्येक पेंशनभोगी (Central Government Employee Life Certificate Submission) को पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए नवंबर में वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

 पेंशनभोगी विभिन्न माध्यमों से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। 

एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि पेंशनभोगी, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सुविधा के अनुसार एक वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र मैन्युअल या डिजिटल रूप से जमा किया जा सकता है।

विशेष रूप से, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के पेंशनभोगियों को 1 अक्टूबर से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति है। 

वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र कैसे जमा करें ।

  1. पेंशन वितरण बैंकों (पीडीए) द्वारा जीवन प्रमाण पत्र दर्ज किया जा सकता है, यदि पेंशनभोगी शारीरिक रूप से पीडीए के समक्ष उपस्थित होता है।
  2. हालांकि, पेंशनभोगी की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी, यदि पेंशनभोगी किसी नामित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र फॉर्म जमा करता है।
  3. पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
  4. डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने “डाकिया के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए द्वार सेवा” शुरू की है।
  5. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ गठबंधन किया है जो 100 प्रमुख शहरों में ग्राहकों को “डोरस्टेप बैंकिंग” सेवा प्रदान करते हैं।
  6. पीएसबी एलायंस ने डोरस्टेप बैंकिंग की छत्रछाया में जीवन प्रमाण पत्र के संग्रह के लिए सेवा शुरू की है।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों पर नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग है।

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