राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NATIONAL PENSION SCHEME: 60 वर्ष की आयु से पहले या बाद में एनपीएस में शामिल होने पर सरकारी, निजी कर्मचारियों के लिए निकासी नियम

एक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NATIONAL PENSION SCHEME (एनपीएस) खाता खोलने से किसी की सेवानिवृत्ति के लिए पैसे बचाने में मदद मिलती है क्योंकि यह अनिवार्य पेंशन विकल्पों के साथ आता है।

परिपक्वता पर, एनपीएस कॉर्पस के कुछ हिस्से को वापस लिया जा सकता है लेकिन एनपीएस के तहत परिभाषित नियमों के अनुसार सख्ती से किया जाता है। 

एनपीएस खाते से बाहर निकलने या निकासी करने के लिए, पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और निकासी) विनियम, 2015 और इसके संशोधनों को देखा जाना चाहिए। 

समय से पहले निकास, सामान्य निकास और ग्राहक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारण बाहर निकलने के लिए, कुछ पूर्वनिर्धारित शर्तें हैं जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता है।

अगर आप जानना चाहते हैं कि एनपीएस खाते से कब पैसा निकाला जा सकता है, तो नियम जानने के लिए पढ़ें। 

एनपीएस से बाहर निकलने के समय, जब खाता परिपक्व हो जाता है, एनपीएस ग्राहक को कॉर्पस का एक निश्चित प्रतिशत निकालने की अनुमति होती है, जबकि शेष राशि पर अनिवार्य वार्षिकी या आजीवन पेंशन होती है। 

पेंशन जीवन बीमा कंपनियों या पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं Annual Service Providers (ASP) से प्राप्त की जानी है।

हालांकि, इसका एक अपवाद है और कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें प्रान में जमा राशि का भुगतान अभिदाता या लाभार्थी को वार्षिकी खरीदने के लिए अनिवार्य किए बिना एकमुश्त के रूप में किया जाता है। 

ऐसे मामले में, किसी भी एनपीएस ग्राहक के लिए कॉर्पस से आंशिक या पूरी तरह से वार्षिकी खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

एनपीएस (NPS) के वार्षिकी कैलकुलेटर का उपयोग ग्राहक एनएसडीएल जैसी CRA की वेबसाइटों में कर सकते हैं।

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निकास मानदंड निम्नलिखित कारणो पर आधारित हैं:

•        यदि आप 18-60 वर्ष की आयु से पहले या 60 से 70 वर्ष की आयु के बीच में शामिल हो रहे हैं।

•        बाहर निकलने/वापसी करने से पहले आप कितने वर्षों से एनपीएस ग्राहक रहे हैं।

•        यदि आप एक सरकारी कर्मचारी या गैर सरकारी व्यक्ति हैं।

श्रेणी: समय से पहले निकास (60 वर्ष / सेवानिवृत्ति से पहले बाहर निकलें)

सरकारी क्षेत्र

A.  यदि कॉर्पस 2.5 लाख के बराबर या उससे कम है, तो एकमुश्त देय है।

B. यदि कॉर्पस 2.5 लाख से अधिक है, तो संचित पेंशन धन का कम से कम 80% अंशदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना है। शेष 20% अभिदाता को एकमुश्त के रूप में देय है।

गैर-सरकारीक्षेत्र

A. 10 साल के लिए सब्सक्राइबर बनें।

B. एकमुश्त देय अगर कॉर्पस 2.5 लाख के बराबर या उससे कम है।

C. यदि कॉर्पस 2.5 लाख से अधिक है, तो अभिदाता की संचित पेंशन राशि का कम से कम 80% वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना है। शेष 20% एकमुश्त के रूप में देय है।

श्रेणी: सामान्य निकास (60 वर्ष या उससे अधिक) और सेवा निवृत्ति)

सरकारी क्षेत्र

A. अगर राशि 5 लाख के बराबर या उससे कम है तो एकमुश्त निकासी की अनुमति है।

B. यदि कोष 5 लाख से अधिक है, तो अभिदाता की संचित पेंशन राशि का कम से कम 40% अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना है। 

शेष 60% का भुगतान एकमुश्त के रूप में किया जाता है।

गैर-सरकारी क्षेत्र

A. 5 लाख से कम या उसके बराबर होने पर एकमुश्त निकासी की अनुमति है।

B. यदि कोष 5 लाख से अधिक है, तो अभिदाता की संचित पेंशन राशि का कम से कम 40% वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना है। शेष 60% का भुगतान एकमुश्त के रूप में किया जाता है।

श्रेणी: 60-70 वर्ष के बीच एनपीएस में शामिल होने वाले सदस्य

गैर सरकारी क्षेत्र

A. अगर कॉर्पस 2.5 लाख के बराबर या उससे कम है, तो एकमुश्त देय है।

B. यदि कॉर्पस 2.5 लाख से अधिक है, तो संचित पेंशन धन का कम से कम 80% अंशदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना है। 

शेष 20% एकमुश्त के रूप में देय है।

श्रेणी: सामान्यनिकास (3 वर्ष पूरे होने के बाद बाहर निकलें)

गैर सरकारी क्षेत्र

A. अगर राशि 5 लाख के बराबर या उससे कम है तो एकमुश्त निकासी की अनुमति है।

B. यदि कोष 5 लाख से अधिक है, तो अभिदाता की संचित पेंशन राशि का कम से कम 40% अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना है। 

शेष 60% अभिदाता को एकमुश्त के रूप में देय है।

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