What is your Income Tax Slab for the year 2020-2021 ? आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना व्यक्तियों और अन्य श्रेणी के करदाताओं द्वारा एक वार्षिक अनुष्ठान है। इस साल का आयकर रिटर्न आकलन वर्ष 2021-22 या वित्त वर्ष 2020-21 के लिए दाखिल किया जाएगा।
इस वर्ष आईटीआर 1 अप्रैल, 2020 और 31 मार्च, 2021 के बीच अर्जित आय के लिए लागू है। हालांकि अधिकांश लोगों ने पहले ही अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है, यह संभव है कि हम में से बहुत से लोगों ने इसे अभी तक दाखिल नहीं किया है।
यहां वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए AY 2021-22 के टैक्स स्लैब के बारे में बताया गया है। स्लैब पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तिगत (निवासी या अनिवासी) के लिए है:
मौजूदा कर व्यवस्था | नई कर व्यवस्था U/S 115BAC | ||
आयकर स्लैब | आयकर दर | आयकर स्लैब | आयकर दर |
2,50,000 रुपये तक | शून्य | 2,50,000 रुपये तक | शून्य |
रु 2,50,001 – रु 5,00,000 | 2,50,000 रुपये से ऊपर 5% | रु 2,50,001 – रु 5,00,000 | 2,50,000 रुपये से ऊपर 5% |
रु. 5,00,001 – रु. 10,00,000 | रु. 12,500 + 20% रु. 5,00,000 से अधिक | रु. 5,00,001 – रु. 7,50,000 | रु. 12,500 + 10% रु. 5,00,000 से अधिक |
10,00,000 रुपये से अधिक | रु. 1,12,500 + 30% रु. 10,00,000 से अधिक | रु 7,50,001 – रु 10,00,000 | रु. 37,500 + 15% रु. 7,50,000 से अधिक |
10,00,001 – रु 12,50,000 | रुपये 75,000 + 20% 10,00,000 रुपये से अधिक | ||
रु. 12,50,001 – रु. 15,00,000 | रु. 1,25,000 + 25% रु. 12,50,000 से अधिक | ||
15,00,000 रुपये से अधिक | 1,87,500 रुपये + 30% 15,00,000 रुपये से अधिक |
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्यक्ति और HUF मौजूदा कर व्यवस्था या नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं जिसमें कराधान की कम दर (आयकर अधिनियम की धारा 115 बीएसी) हो।
नई कर व्यवस्था में रियायती दरों का चयन करने वाले करदाता को मौजूदा कर व्यवस्था में उपलब्ध कुछ छूट और कटौती (जैसे 80C, 80D, 80TTB, HRA) की अनुमति नहीं होगी।
Comments (No)