Changes in 26AS Tax Form जल्द ही, फॉर्म 26AS में आपके विदेशी प्रेषण (Remittance) और वर्ष के दौरान किए गए ऑफ-मार्केट शेयर लेनदेन का विवरण होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि कई अतिरिक्त विवरण अब फॉर्म 26AS में वार्षिक सूचना विवरण में भरे जाएंगे ।
इसमें विदेशी प्रेषण, आयकर रिफंड पर ब्याज, ऑफ-मार्केट लेनदेन, म्यूचुअल फंड के माध्यम से अर्जित लाभांश आय और म्यूचुअल फंड इकाइयों की खरीद शामिल है।
टैक्स कंसल्टेंसी फर्म, चार्टर्ड क्लब के संस्थापक, करण बत्रा कहते हैं, “टैक्स विभाग जितना संभव हो उतना वित्तीय डेटा तैयार करने की कोशिश कर रहा है और फिर उन लोगों को ट्रैक करेगा जिन्होंने इस तरह के लेनदेन पर देय कर का भुगतान नहीं किया है।”
टैक्स चोरी करने वालों के लिए मुश्किल होगी जिंदगी।
उदाहरण के लिए, यदि आप एक एनआरआई हैं, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में भारत में संपत्ति की बिक्री से लाभ कमाया, लेकिन पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करने में विफल रहे, तो आपको आयकर विभाग के नोटिस का जवाब देना पड़ सकता है।
“ऐसे लोग अब टैक्स के जाल से नहीं बच सकते। टैक्स नहीं भरने का कारण बताना होगा। दूसरी ओर, ईमानदार करदाताओं के पास एक ही दस्तावेज़ में समेकित प्रारूप में सभी जानकारी होगी, ”सुधीर कौशिक, सह-संस्थापक और सीईओ, Taxspanner.com कहते हैं।
ईमानदार करदाताओं के लिए आसान प्रक्रिया
मेहनती करदाताओं के लिए, कर सलाहकारों को अनुपालन बोझ में कोई वृद्धि की उम्मीद नहीं है।
RSM India के संस्थापक सुरेश सुराणा कहते हैं, ‘इससे करदाताओं का अनुपालन बोझ नहीं बढ़ेगा, बल्कि उनके आयकर रिटर्न को सावधानीपूर्वक दाखिल करने में मदद मिलेगी। वार्षिक आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले, फॉर्म 26AS में जानकारी को सत्यापित करना महत्वपूर्ण है, ताकि भविष्य में विसंगतियों के कारण किसी भी नोटिस से बचने के लिए किसी भी लेनदेन या आय की रिपोर्ट करने से चूकने से बचा जा सके ।
“इस तरह की अधिसूचना का अनुपालन DGIT द्वारा किया जाना आवश्यक है न कि करदाताओं को और इसलिए, यह किसी भी तरह से करदाताओं के अनुपालन बोझ को नहीं बढ़ाएगा। फॉर्म 26AS के दायरे का विस्तार करने से, करदाता वर्ष के दौरान उनके द्वारा किए गए लेनदेन से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जिसे टैक्स रिटर्न दाखिल करने के उद्देश्य से ध्यान में रखा जा सकता है, ”सुराणा कहते हैं।
रिकॉर्ड सावधानी से बनाए रखें
जैसा कि आयकर विभाग विवरण में जितना संभव हो उतना डेटा ऑटो-पॉप्युलेट करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, अतिरिक्त जानकारी करदाताओं को सटीक रिटर्न दाखिल करने में मदद करेगी।
यदि आपने सभी लेन-देन पर करों का भुगतान करने की नियत प्रक्रिया का पालन किया है, तो आपको अतिरिक्त जानकारी के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, सुनिश्चित करें कि आप ऐसे सभी लेन-देन का रिकॉर्ड रखते हैं ताकि आप किसी भी नोटिस का जवाब दे सकें।
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