National Pension Scheme: निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति कोष के साथ-साथ मासिक पेंशन की योजना बनाने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक बढ़िया विकल्प है।
सेवानिवृत्ति की योजना भी नौकरी के शुरुआती दिनों से शुरू होनी चाहिए ताकि आप लंबे समय में पर्याप्त सेवानिवृत्ति कोष का निर्माण कर सकें। एनपीएस में निवेश पर रिटायरमेंट पर एकमुश्त एक बड़ा रिटायरमेंट फंड भी उपलब्ध है।
अगर कोई व्यक्ति 21 साल की उम्र में एनपीएस में मासिक रूप से 10,000 रुपये का निवेश करना शुरू करता है, तो उसे सेवानिवृत्ति पर 1.15 लाख रुपये की मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो सकती है।
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मान लीजिए कि एक निवेशक 21 साल की उम्र में नौकरी ज्वाइन करता है और एनपीएस में 10,000 रुपये का मासिक निवेश शुरू करता है। एनपीएस में आपको 60 साल की उम्र तक निवेश करना होता है यानी इस मामले में यह 39 साल के लिए होगा। यहाँ गणना है:
• National Pension Scheme में मासिक निवेश: 10,000 रुपये (1,20,000 रुपये प्रति वर्ष)
• 39 वर्षों में कुल योगदान: 46.80 लाख रुपये
• निवेश पर अनुमानित रिटर्न: 10%
• परिपक्वता पर कुल कोष: रु 5.76 करोड़
• वार्षिकी खरीद: 40%
• अनुमानित वार्षिकी दर: 6%
• 60 साल की उम्र में पेंशन: 1.15 लाख रुपये प्रति माह
(नोट: यह गणना एनपीएस ट्रस्ट के कैलकुलेटर पर की गई है। पेंशन और फंड के आंकड़े अनुमानित हैं। वास्तविक आंकड़े भिन्न हो सकते हैं।)
एनपीएस में अगर आप 40 फीसदी एन्युटी (न्यूनतम जरूरत) लेते हैं और annuity rate 6 फीसदी सालाना है तो रिटायरमेंट के बाद आपको 3.45 करोड़ रुपये एकमुश्त और 2.30 करोड़ रुपये एन्युटी में जाएंगे।
इस वार्षिकी राशि से आपको हर महीने 1,15,217 रुपये की पेंशन मिलेगी। वार्षिकी राशि जितनी अधिक होगी, आपको उतनी ही अधिक पेंशन मिलेगी।
वार्षिकी आपके और बीमा कंपनी के बीच एक अनुबंध है। इस अनुबंध के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में राशि का कम से कम 40 प्रतिशत वार्षिकी खरीदना आवश्यक है। राशि जितनी अधिक होगी, पेंशन राशि उतनी ही अधिक होगी।
वार्षिकी के तहत निवेश की गई राशि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में प्राप्त होती है और एनपीएस की शेष राशि को एकमुश्त निकाला जा सकता है।
भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच है, कुछ आवश्यक प्रक्रियाओं के बाद एनपीएस में निवेश कर सकता है। एनपीएस में जमा राशि के निवेश की जिम्मेदारी पीएफआरडीए द्वारा पंजीकृत पेंशन फंड मैनेजरों को दी जाती है।
वे आपके पैसे को निश्चित आय के साधनों के अलावा इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियों और गैर-सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं।
एनपीएस के तहत आयकर अधिनियम की धारा 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। अगर आपने सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की लिमिट पूरी कर ली है तो एनपीएस आपको अतिरिक्त टैक्स सेविंग्स में भी मदद कर सकता है।
इस योजना की परिपक्वता पर राशि के 60 प्रतिशत तक की निकासी पर कर नहीं लगता है।
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